GUJRAT
गुजरात सरकार ने इशरत मामले में तीन पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार किया – gujarat government refuses to approve prosecution of three police personnel in ishrat case

अहमदाबाद, 20 मार्च (भाषा) गुजरात सरकार ने 2004 के इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आईपीएस अधिकारी जी एल सिंघल सहित तीन आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी से इनकार कर दिया है। सीबीआई ने शनिवार को यहां एक अदालत को यह जानकारी दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राज्य सरकार से विशेष न्यायाधीश वी आर रावल के निर्देश पर सिंघल, तरुण बारोट और अनाजू चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के तहत, सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है।
विशेष अभियोजक आर सी कोडेकर ने कहा, “गुजरात सरकार ने तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी से इनकार कर दिया है। हमने आज अदालत को पत्र सौंपा।”